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धोखाधड़ी के आरोपी को मिली सजा

**भोपाल– संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि भोपाल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण सिंह की अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपी जितेंद्र ममतानी को धारा 420 भादवि के तहत दोषी ठहराया है। आरोपी जितेंद्र को 5 साल के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नीतू जैन ने की।

### घटना का संक्षिप्त विवरण

20 अक्टूबर 2020 को फरियादी ने थाना एम.पी. नगर, भोपाल में उपस्थित होकर सूचना दी कि उसकी पहचान जितेंद्र ममतानी से वर्ष 2011 में हुई थी। जितेंद्र ने बताया था कि वह आईकॉन डेवलपिंग प्राइवेट लिमिटेड के तहत भोपाल के कोलार रोड, गेहूंखेड़ा में 2 बीएचके फ्लैट (नंबर 108, ब्लॉक ए) बुक कर रहा है। इस फ्लैट की कीमत 17.50 लाख रुपये थी।

12 जुलाई 2011 को फरियादी, जितेंद्र ममतानी और डीएचएफएल बैंक के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ। फरियादी ने बुक किए गए फ्लैट के लिए दो बार में 3.50 लाख रुपये नगद प्रदान किए, जिसकी रसीद प्राप्त की गई। शेष राशि बैंक से वित्तपोषित की गई। बैंक से वित्तपोषित राशि 13,40,432 रुपये प्राप्त करने के बाद भी आरोपी ने फ्लैट की सुपुर्दगी नहीं की। बाद में पता चला कि जितेंद्र ने उक्त फ्लैट किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया और उसकी रजिस्ट्री व नामांतरण कर दिया।

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