नई दिल्ली। दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (DND) फ्लाईवे पर टोल टैक्स अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2016 के आदेश को बरकरार रखते हुए इस पर अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले से दिल्ली और नोएडा के लाखों यात्रियों को राहत मिली है।
क्या था मामला?
2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने DND फ्लाईवे को टोल-फ्री घोषित करने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि टोल वसूली का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि परियोजना की लागत से अधिक राशि पहले ही वसूली जा चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने यह स्पष्ट किया:
NTBCL ने अनुचित लाभ कमाया है और जनता पर अनुचित बोझ डाला है।
परियोजना की लागत से अधिक धन वसूली करना गलत है।
टोल वसूली का आधार समाप्त हो चुका है, इसलिए इसे जारी रखने का कोई कारण नहीं है।
सरकार और अथॉरिटी पर भी टिप्पणी
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए। दोनों सरकारों पर प्रोजेक्ट के अनुबंधों की सही निगरानी न करने का आरोप लगाया गया।
आम जनता को राहत
इस फैसले के बाद DND फ्लाईवे को टोल-फ्री घोषित कर दिया गया है। यह निर्णय दिल्ली और नोएडा के बीच यात्रा करने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।