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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय: परीक्षा घोटाले में शामिल पांच न्यायाधीश अभी भी सेवा में

भोपाल, मध्यप्रदेश । भोपाल स्थित नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (NLIU) में 2018 में परीक्षा धोखाधड़ी की जांच के पांच साल बाद, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभय कुमार गोहिल की रिपोर्ट में नामित कम से कम पांच पूर्व छात्र आज भी राज्य की निचली अदालतों में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं।

जस्टिस गोहिल ने भारत के शीर्ष सार्वजनिक लॉ कॉलेजों में से एक एनएलआईयू भोपाल में परीक्षा कदाचार की व्यापक जांच की थी। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों द्वारा पैसे के बदले परीक्षा परिणामों में हेरफेर करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया था। उनकी जांच में ऐसे 176 छात्रों के मामले सामने आए जिनके परीक्षा परिणामों में हेरफेर किया गया था। इन छात्रों में से पांच – शिवराज सिंह गवली, विधान माहेश्वरी, पूजा सिंह मौर्य, पूर्णिमा सैयाम और तथागत याग्निक – अब मध्य प्रदेश में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं।

माहेश्वरी 2011 में जूनियर जज नियुक्त हुए और वर्तमान में शिवपुरी जिले में जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, जबकि गवली को 2012 में नियुक्त किया गया था। मौर्य, सैयाम और याग्निक को 2017 में सीनियर-डिवीजन सिविल जज के रूप में नियुक्त किया गया था।

गोहिल की रिपोर्ट के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे यह मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा। 2021 में वकील और कार्यकर्ता देवेंद्र मिश्रा ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भोपाल के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें न्यायिक सेवा में शामिल होने के समय इन न्यायाधीशों द्वारा प्रस्तुत अंकों की मूल मार्कशीट और डिग्री प्रमाण पत्र की जांच की मांग की गई थी।

हालांकि, 2024 में उच्च न्यायालय के प्रधान रजिस्ट्रार ने मिश्रा की शिकायत को बंद कर दिया, बिना किसी निष्कर्ष या कार्रवाई के विवरण को साझा किए। इसके बाद मिश्रा ने सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज़ प्राप्त किए, जिनसे पुष्टि हुई कि गोहिल की रिपोर्ट में अन्य न्यायाधीशों का भी नाम था।

यह मामला आज भी न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है।

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