नई दिल्ली ।शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। कविता अभी तिहाड़ में बंद हैं।
हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने 28 मई को कविता की दो जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। कविता ने ट्रायल कोर्ट के 6 मई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
ईडी-सीबीआई की दलील
के. कविता की याचिका के विरोध में ईडी-सीबीआई ने कोर्ट में दलीलें दीं कि यह अपराध अंतरराष्ट्रीय स्वभाव का है और आरोपी प्रभावशाली है। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले में जमानत देने के लिए सिर्फ उपस्थित होने और सबूतों से छेड़छाड़ न करने की शर्त रखना काफी नहीं है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके आरोपी मनी ट्रेल को गायब कर सकती हैं। इससे जांच और केस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।