नई दिल्ली। अब बैंक खाताधारकों को अपने खाते या एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) के लिए चार नॉमिनी बनाने की अनुमति होगी। लोकसभा ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को पास कर दिया है। पहले खाताधारकों को सिर्फ एक नॉमिनी बनाने का विकल्प मिलता था।
कोविड-19 से जुड़े अनुभवों के आधार पर हुआ बदलाव
कोविड-19 महामारी के दौरान खाताधारकों की मृत्यु के बाद पैसों के बंटवारे में आई दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत, धन का वितरण अब अधिक सरल और प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।
लॉकर ग्राहकों के लिए विशेष प्रावधान
बैंक लॉकर सुविधा का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए केवल क्रमिक नामांकन का विकल्प दिया गया है। इसका मतलब है कि एक के बाद एक नामांकित व्यक्ति को धन हस्तांतरित किया जाएगा।
वित्त मंत्री का बयान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को संसद में पेश करते हुए कहा कि यह संशोधन बैंकिंग प्रणाली में सुधार और निवेशक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यह बदलाव खाताधारकों और उनके परिवारों के लिए धन वितरण प्रक्रिया को सरल बनाएगा और देरी को कम करेगा।
मुख्य लाभ:
1. अधिक नॉमिनी जोड़ने का विकल्प: खाताधारक अब चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं, जिससे धन का वितरण परिवार के बीच आसानी से हो सके।
2. समय की बचत: प्रक्रियात्मक देरी में कमी आएगी।
3. निवेशकों की सुरक्षा: बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी।