दिल्ली: बुलडोज़र एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, सभी राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा


नईदिल्ली । देश भर में चल रहे बुलडोज़र एक्शन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि वह इस मामले में जल्द ही दिशा-निर्देश जारी करेगा, जिनका सभी राज्यों को पालन करना होगा।

सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि अवैध निर्माण गिराने से पहले नियमानुसार नोटिस देना आवश्यक है। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 सितंबर को निर्धारित की गई है।


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