भोपाल: मेडिकोलीगल संस्थान के दो अधिकारियों पर कार्रवाई, उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी का आरोप

भोपाल। राज्य शासन ने मेडिकोलीगल संस्थान, भोपाल के प्रभारी संचालक डॉ. नीलम श्रीवास्तव और सहायक ग्रेड-02 (स्थापना प्रभारी) आर.के. वर्मा को अनुशासनहीनता और उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

डॉ. नीलम श्रीवास्तव पर आरोप

डॉ. नीलम श्रीवास्तव के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 29073/2023 (डॉ. अशोक कुमार शर्मा बनाम मध्य प्रदेश शासन व अन्य) में नियम और प्रक्रियाओं का पालन न करने, सेवानिवृत्ति उपरांत देयताओं में अनियमित वसूली करने, और शासन के निर्देशों की अनदेखी करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनके खिलाफ मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।

आर.के. वर्मा पर लगे आरोप

आर.के. वर्मा, सहायक ग्रेड-02 और स्थापना प्रभारी, पर भी उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 29073/2023 के संदर्भ में संस्थान स्तर पर दस्तावेजों में नियम संगत टिप्पणी न देने और वसूली प्रक्रिया में नियमों का पालन न करने का आरोप है। साथ ही, उन पर शासन के निर्देशों की अवहेलना और अनुशासनहीनता का भी आरोप है। इन्हें भी मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1)(क) के तहत निलंबित किया गया है।

जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा

निलंबन अवधि के दौरान आर.के. वर्मा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता प्रदान की जाएगी।


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