भोपाल: आउट सोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई ने जानकारी दी कि अपर श्रमायुक्त महोदय ने आउट सोर्स, ठेका और अस्थायी कर्मचारियों के लिए श्रमाधिनियम के तहत न्यूनतम वेतन और एरियर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इन निर्देशों में समस्त सहायक श्रमायुक्तों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक /1123 दिनांक 7-8-2023 के अनुसार कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, बोनस और अन्य लाभ का भुगतान किया जाए।
हालांकि, इस पत्र में 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाले पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन और एरियर के भुगतान का उल्लेख नहीं था, जिसके कारण आउट सोर्स और ठेका कर्मचारियों को सही समय पर वेतन और एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है। अपर श्रमायुक्त महोदय ने इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए सभी सहायक श्रमायुक्तों को निर्देशित किया है और कहा कि संशोधित पत्र जारी कर आउट सोर्स, ठेका और अस्थायी कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन और एरियर का भुगतान किया जाए।
इस आदेश का स्वागत करते हुए आउट सोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई ने सभी सहायक श्रमायुक्तों, श्रम पदाधिकारियों और श्रम निरीक्षकों से अपील की कि वे श्रमायुक्त महोदय के निर्देशों का पालन करें और शीघ्र ही संशोधित पत्र जारी कर आउट सोर्स, ठेका और अस्थायी कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतन एवं एरियर का भुगतान सुनिश्चित करें।