भ्रामक खबरों पर कृषि विभाग का खंडन: उप संचालक ने दी वस्तुस्थिति की जानकारी

भिंड। सोशल मीडिया पर 2023 के एक प्रकरण को लेकर अनियमित भुगतान से जुड़ी भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही हैं। इन खबरों का खंडन करते हुए उप संचालक कृषि राम सुजान शर्मा ने स्पष्ट किया कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा चुकी है।

श्री शर्मा ने बताया कि थाना सिटी कोतवाली भिंड में इस प्रकरण को लेकर अपराधिक मामला दर्ज है, जिसमें 23 आरोपियों के खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हालांकि, सोशल मीडिया पर उन्हें गबन का दोषी बताकर झूठी और आधारहीन खबरें फैलाई जा रही हैं, जो उनकी व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने का प्रयास है।

रीट याचिका का सच:
उन्होंने यह भी बताया कि रजनी श्रीवास्तव द्वारा एक रीट याचिका दायर की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन पक्षकार है। इस याचिका का जवाब खंडपीठ ग्वालियर में शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री शर्मा ने कहा कि यह खबरें, जिनमें उन्हें दोषी बताया जा रहा है और न्यायालय से समन जारी होने का दावा किया गया है, पूरी तरह गलत हैं। यह खबरें न केवल भ्रामक हैं, बल्कि व्यक्तिगत दुर्भावना से प्रेरित होकर बनाई गई प्रतीत होती हैं।

न्यायालय में जवाब प्रस्तुत होगा:
कृषि विभाग के अनुसार, उक्त प्रकरण लक्ष्मी खाद बीज भंडार पर की गई कार्रवाई के बाद द्वेषपूर्ण तरीके से प्रचारित किया गया है। न्यायालय के निर्देशानुसार विभागीय स्तर पर उचित जवाब पेश किया जाएगा।

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि भ्रामक खबरों से बचने और सत्य तथ्य जानने के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा किया जाए।

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