भोपाल। अपराध रोकथाम और त्वरित कार्रवाई के निर्देशों का पालन करते हुए अरेरा हिल्स पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपी को महज कुछ घंटों में गिरफ्तार कर लिया। यह मामला अपराध क्रमांक 252/24 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें धारा 109 बीएनएस 2023 लागू की गई थी।
घटना का विवरण
07 दिसंबर 2024 को दीपक काले (33), निवासी झुग्गी नंबर 102, भीमनगर, ने अरेरा हिल्स थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी मां शांता काले पर उनके छोटे भाई दशरथ काले ने जानलेवा हमला किया।
फरियादी ने बताया कि घटना 06 दिसंबर 2024 की रात की है। परिवार के सदस्य राहुल नगर में एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। रात 10 बजे जब दीपक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी मां रसोई के कमरे में खून से लथपथ पड़ी थीं। उनकी गर्दन पर धारदार हथियार से चोट लगी थी।
पास ही उनका भाई दशरथ खून से सने कपड़ों में बैठा था। पूछने पर उसने स्वीकार किया कि उसने गुस्से में ब्लेड से मां पर हमला किया। दशरथ ने बताया कि वह अपनी मां की आदतों से परेशान था, क्योंकि वह बिना बताए कहीं भी चली जाती थीं।
पुलिस की कार्रवाई
घटना की जानकारी मिलते ही सहायक पुलिस आयुक्त एमपी नगर अक्षय चौधरी के निर्देशन और थाना प्रभारी राजेश तिवारी के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई। आरोपी को पकड़ने के लिए कंट्रोल रूम और मुखबिर की मदद ली गई।
पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी दशरथ काले (29) को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
इस मामले में आरोपी को पकड़ने में थाना प्रभारी राजेश तिवारी के नेतृत्व में सउनि रामसिंह परिहार, प्रधान आरक्षक कोदल सिंह, राधेश्याम, कालूराम बिहारे, अशिलेश कुमार, बादाम अलावा, अजय कुमार, और गुरूचरण की भूमिका सराहनीय रही।