भोपाल। रेलवे यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF), भोपाल रेल मंडल द्वारा चेन पुलिंग के दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों को अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग (ACP) के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
क्या है अलार्म चेन पुलिंग और इसके दुष्प्रभाव?
आपातकालीन परिस्थितियों में ही चेन पुलिंग का प्रावधान है, लेकिन कुछ यात्री इसका अनावश्यक दुरुपयोग करते हैं, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं:
यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा – ट्रेन के अचानक रुकने से दुर्घटना का खतरा बढ़ता है।
अन्य यात्रियों को असुविधा – ट्रेन लेट होने से हजारों यात्रियों की यात्रा प्रभावित होती है।
रेलवे को आर्थिक नुकसान – बार-बार रुकावट से रेलवे को भारी वित्तीय नुकसान होता है।
आरपीएफ की सख्त कार्रवाई
रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत दोषी को 1 साल तक की जेल या ₹1000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
2024 में आरपीएफ ने 10,391 मामले दर्ज कर ₹40.86 लाख का जुर्माना वसूला।
2025 में 16 मार्च तक 2038 मामले दर्ज कर ₹4.24 लाख का जुर्माना वसूला गया।
जागरूकता अभियान का उद्देश्य
आरपीएफ यात्रियों को समझा रही है कि चेन पुलिंग केवल इन परिस्थितियों में करें:
यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ जाए।
किसी यात्री का स्टेशन पर छूट जाना (सिर्फ स्टेशन पर)।
किसी अप्रिय घटना या सुरक्षा संबंधी खतरे की आशंका हो।
भोपाल रेल मंडल की अपील
रेलवे यात्रियों से अनुरोध है कि वे केवल आपातकालीन स्थिति में ही चेन पुलिंग करें। अनावश्यक चेन पुलिंग से बचें और सुरक्षित, सुगम यात्रा में सहयोग करें।
रेलवे में चेन पुलिंग के खिलाफ जागरूकता अभियान, 2038 मामले दर्ज, ₹4.24 लाख जुर्माना वसूला
