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अस्थाई परमिट पर रोक: अब स्थाई परमिट वाले मार्गों पर नहीं चलेंगे अस्थाई वाहन

भोपाल। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य के परिवहन विभाग ने स्थाई परमिट पर संचालित सार्वजनिक परिवहन वाहनों के आगे-पीछे अस्थाई परमिट वाले वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

यह आदेश परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशों के तहत 2 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। इसके अनुसार, 31 दिसंबर 2024 की समय सीमा समाप्त होने के बाद 1 जनवरी 2025 से अस्थाई परमिट पर वाहनों का संचालन बंद कर दिया जाएगा।

क्या होगा असर?

इस आदेश से प्रदेश में अस्थाई परमिट पर चल रहे हजारों वाहनों को सड़कों से हटाना तय हो गया है। इससे सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में स्थाई परमिट पर चलने वाले वाहनों को प्राथमिकता मिलेगी, जिससे यात्री संख्या के आधार पर समयबद्ध और बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी।

आदेश की पृष्ठभूमि

परिवहन विभाग का यह निर्णय न्यायालय के आदेशों के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में अनियमितताओं को समाप्त करना और यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षित व संगठित सेवाएं उपलब्ध कराना है।

महत्वपूर्ण निर्देश

जिन मार्गों पर स्थाई परमिट पर वाहनों का संचालन हो रहा है, वहां अब अस्थाई परमिट जारी नहीं किए जाएंगे।

नए आदेश लागू होने से प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

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