भिंड: राजस्व निरीक्षक और प्राथमिक शिक्षक निलंबित, रिश्वत और लापरवाही का मामला

भिंड: कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने राजस्व निरीक्षक वृत्त ऊमरी श्री राजवीर सिंह भदौरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निलंबन गलत सीमांकन और निलंबित कर्मचारी को सीमांकन हेतु भेजने के आरोप में किया गया है।

दीया रायपुरिया पत्नी हेमंत रायपुरिया, निवासी ग्राम पेवली, तहसील भिंड, ने 16 जुलाई 2024 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि 11 जून 2024 को पटवारी हल्का नंबर 88 खसरा नंबर 106 के सीमांकन के दौरान श्री राजवीर सिंह भदौरिया ने निलंबित कर्मचारी श्री रामशंकर सागर को भेजा, जिसने 10 हजार रुपये की रिश्वत लेकर गलत सीमांकन किया।

निलंबन अवधि में श्री भदौरिया का मुख्यालय भू-अभिलेख कार्यालय भिंड रहेगा और वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने के पात्र होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

**प्राथमिक शिक्षक निलंबित**

भिंड: कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्राथमिक शिक्षक श्री अंजवीर सिंह को पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता, वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना और लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है।

16 जुलाई 2024 को कलेक्टर (अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग) जिला भिंड के आदेश द्वारा गठित दल ने दोपहर 2 बजे प्राइवेट स्कूल अमर ज्योति हायर सेकेंडरी, भारौली रोड, भिंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री अंजवीर सिंह, जो प्राथमिक विद्यालय कच्छपुरा भिंड के शिक्षक हैं, प्राइवेट स्कूल अमर ज्योति स्कूल में उपस्थित पाए गए।


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