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भोपाल: निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में भी निशुल्क नसबंदी की सुविधा, 49 अस्पतालों को मिला पंजीकरण

भोपाल । जिले में अब शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के साथ-साथ 49 निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में भी निशुल्क नसबंदी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय द्वारा इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को पंजीकृत किया गया है। जिला क्वालिटी एश्योरेंस समिति ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत न्यूनतम 10 बिस्तरों वाले अस्पतालों को इस सुविधा के लिए मान्यता दी है।

हितग्राहियों को मिलेगा 1000 रुपये का लाभ

निजी अस्पतालों में नसबंदी करवाने वाले हितग्राहियों को सरकार द्वारा 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे हितग्राही के बैंक खाते में जमा होगी। इसके लिए अस्पताल हितग्राही का आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी सीएमएचओ कार्यालय में जमा करेंगे। इसके बाद ई-वित्त प्रणाली के तहत भुगतान प्रक्रिया पूरी होगी।

परिवार कल्याण सेवाओं को किया जा रहा है सुलभ

भोपाल के सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत नसबंदी और अन्य सेवाएं शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में पहले से दी जा रही हैं। अब निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को भी इस अभियान से जोड़कर सेवाओं की पहुंच को और आसान बनाया जा रहा है।

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