भोपाल :  आतिशबाजी दुकानों की सघन निगरानी हेतु समिति का गठन, दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर होगी लाइसेंस रद्दीकरण की कार्रवाई

भोपाल:  सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत आतिशबाजी दुकानों की सघन निगरानी के लिए निरीक्षण दल का गठन किया गया है। यह दल स्थाई और अस्थाई दुकानों पर नजर रखते हुए राज्य शासन के नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित विक्रेता का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण दल में शामिल प्रमुख अधिकारी:

1. श्री आदित्य जैन, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बैरागढ़ – प्रभारी अधिकारी
संपर्क: 7999690382


2. श्री अखिलेश शुक्ला, सहायक पुलिस आयुक्त, बैरागढ़
संपर्क: 9425427483, 9479990386


3. श्री नवनीत श्रीवास्तव, सहायक यंत्री, मप्र विद्युत वितरण कंपनी
संपर्क: 6232913446


4. श्री सौरभ कुमार पटेल, फायर ऑफिसर, नगर निगम भोपाल
संपर्क: 8103761342


5. श्री विशाल रामकर, जोनल अधिकारी-2, नगर निगम भोपाल
संपर्क: 9424499902



अन्य अनुविभागीय अधिकारी और दल के सदस्य:

गोविंदपुरा क्षेत्र:
प्रभारी – श्री रवीश श्रीवास्तव, सहायक पुलिस आयुक्त
सहयोगी: श्री अतीक उर रहमान, सहायक यंत्री

टीटी नगर क्षेत्र:
प्रभारी – श्रीमती अर्चना रावत शर्मा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी
सहयोगी: श्री चंद्रशेखर पाण्डेय, सहायक पुलिस आयुक्त

हबीबगंज क्षेत्र:
प्रभारी – श्री सुजीत तिवारी, सहायक पुलिस आयुक्त
सहयोगी: श्री युदिश पाराशर, सहायक यंत्री


दल की जिम्मेदारियां:

सभी स्थाई और अस्थाई आतिशबाजी दुकानों का निरीक्षण करना।

विस्फोटक अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

किसी भी अनियमितता पाए जाने पर दो दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित करना।


जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि स्थानीय थाना प्रभारी इस अभियान में सक्रिय सहयोग देंगे ताकि सुरक्षित आतिशबाजी सुनिश्चित हो और कोई अप्रिय घटना न घटे।

निष्कर्ष:

राज्य सरकार का यह कदम पटाखों की बिक्री और उपयोग में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इससे न केवल नियमों का अनुपालन होगा, बल्कि आगजनी और दुर्घटनाओं से भी बचाव किया जा सकेगा।

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