भोपाल । जिला कलेक्टर ने आज अशासकीय डीपीएस स्कूल कोलार रोड, अशासकीय श्री चैतन्य टेक्नों कोलार रोड, अशासकीय कैपियन स्कूल भौरी, और अशासकीय सेंज इंटरनेशनल कोलार रोड भोपाल के खिलाफ फीस अधिनियम 2017 का पालन न करने के कारण पालकों से वसूले गए नियम विरूद्ध शुल्क को वापस करने का आदेश जारी किया है।
धारा 9 (9) के तहत जुर्माना
इन स्कूलों पर अब धारा 9 (9) के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा। जिला कलेक्टर के इस निर्णय से पालकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से इन स्कूलों द्वारा अनावश्यक रूप से वसूले जा रहे शुल्क का विरोध कर रहे थे।
आदेश का पालन अनिवार्य
जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आदेश का पालन करना अनिवार्य है और किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।