भोपाल। नगर निगम ने संपत्तिकरदाताओं से 31 मार्च 2025 तक कर जमा करने की अपील की है। जिन नागरिकों ने अभी तक वर्ष 2024-25 का संपत्तिकर नहीं भरा है, उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा।
50% की रियायत सिर्फ 31 मार्च तक
यदि 31 मार्च 2025 तक आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों का संपत्तिकर जमा नहीं किया गया, तो 50% छूट समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 100% वार्षिक किराया मूल्य के आधार पर नया संपत्तिकर निर्धारित किया जाएगा। देर से भुगतान करने वालों को ज्यादा राशि चुकानी पड़ेगी।
करदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं
रविवार और अवकाश के दिनों में भी जोन एवं वार्ड कार्यालय खुले रहेंगे। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है।
नगर निगम की अपील
नगर निगम प्रशासन ने करदाताओं से अनुरोध किया है कि वे 31 मार्च 2025 से पहले अपने करों का भुगतान कर दें ताकि अतिरिक्त शुल्क और दोगुनी राशि के बोझ से बचा जा सके।
भोपाल नगर निगम की अपील: 31 मार्च तक जमा करें संपत्तिकर, नहीं तो देनी होगी दोगुनी राशि
