भिंड । भिण्ड में मिलावटी दूध बनाने और बटर के मामले में गंभीर कार्रवाई की गई है। न्याय निर्णय अधिकारी और अपर जिला दण्डाधिकारी श्री एलके पाण्डेय ने अरूण धाकरे, निवासी नयापुरा, जामना रोड भिण्ड पर 2,50,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। यह कार्रवाई मिलावटी दूध बनाने की सामग्री सप्लाई करने के आरोप में की गई। जांच में चिराग ड्रायड ग्लूकोज सायरप और हाईड्रोजन परऑक्साइड के नमूने अवमानक पाए गए थे। आरोपी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया गया और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
इसके अतिरिक्त, अमूल बटर सप्लायर अरूण कुमार गुप्ता पर भी 2,00,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। निरीक्षण के दौरान उनके पास से मिले बटर ब्राण्ड अमूल (पैक्ड) के नमूने अवमानक पाए गए थे। नमूनों की दोबारा जांच के बाद भी गुणवत्ता में कमी पाई गई, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दंडात्मक कार्रवाई की स्वीकृति प्रदान की।
दोनों मामलों में जुर्माना की राशि चालान के माध्यम से संबंधित विभाग में जमा करने का निर्देश दिया गया है। एक माह के भीतर राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व के रूप में वसूली की जाएगी।