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भोपाल: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, बीजेपी प्रत्याशी की याचिका पर जारी रहेगी सुनवाई

भोपाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी द्वारा दायर याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया है। इस याचिका में मसूद पर 65 लाख से अधिक का लोन छिपाने का गंभीर आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने इस मामले में सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया है। इससे मसूद को बड़ा झटका लगा है क्योंकि यह याचिका उनके खिलाफ चुनावी अनियमितताओं के मामले में दायर की गई थी।

इस प्रकार, आरिफ मसूद के खिलाफ चुनाव याचिका अब भी अदालत में विचाराधीन रहेगी, जिससे उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ:
– जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ में यह याचिका दायर की गई थी।
– मसूद पर 65 लाख रुपये से अधिक के लोन को चुनावी घोषणा पत्र में छिपाने का आरोप है।
– बीजेपी प्रत्याशी की याचिका अब हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

इस घटना पर नजर बनाए रखें, क्योंकि यह मामला आगामी चुनावों में बड़ा मुद्दा बन सकता है।

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