BIG BREAKING: कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी को 2 साल की सजा

भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों नेताओं को दो साल की सजा और 11-11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

2016 के प्रदर्शन का मामला

2016 में एनएसयूआई के दौरान व्यापम घोटाले को लेकर सीएम हाउस का घेराव किया गया था। इस प्रदर्शन में विपिन वानखेड़े, विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान और धनजी गिरी शामिल थे। कोर्ट ने इन सभी को दो साल की सजा सुनाई है।

कानूनी कार्यवाही

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने शनिवार को 8 साल पुराने इस मामले में सजा सुनाई। हबीबगंज पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 353, 326, 333, 147 के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 30-30 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा, “हम माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। यह भाजपा सरकार की प्रतिशोध वाली घटिया राजनीति का उदाहरण है। छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि, हम इससे हताश नहीं हैं। हम आमजनों की लड़ाई दोगुनी ताकत से लड़ते रहेंगे। हम गांधी-नेहरू की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, इसलिए जेल जाने से नहीं डरते। सत्य के लिए लड़ाई जारी रहेगी।”


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