मुंबई। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के आइकॉनिक बंगले ‘मन्नत’ से जुड़े एक पुराने विवाद पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। साल 2022 में शाहरुख ने दावा किया था कि उन्होंने इस जमीन के लिए उपनगरीय मुंबई के मतदाताओं को सबसे ज्यादा राशि का भुगतान किया है। अब, दो साल बाद, राज्य सरकार ने इस याचिका पर अंतिम निर्णय लेने का संकेत दिया है।
क्या है मामला?
शाहरुख खान का बंगला ‘मन्नत’ मुंबई के बैंडस्टैंड वेस्ट में स्थित है। यह बंगला 2,446 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। 2019 में शाहरुख और उनकी पत्नी गौरी खान ने राज्य सरकार की नीति के तहत इस संपत्ति के लीज अधिकार को फुल ओनरशिप (क्लास-2) में बदलने के लिए 27.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।
हालांकि, 2022 में शाहरुख ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा था, जिसमें दावा किया गया था कि कन्वर्जन फीस का कैलकुलेशन गलत तरीके से किया गया था। शाहरुख ने 9 करोड़ रुपये की राशि की मांग की थी, जो उनकी नजर में गलत गणना के कारण अधिक ली गई थी।
महाराष्ट्र सरकार का फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य सरकार ने शाहरुख की याचिका पर विचार किया और इसे अंतिम मंजूरी के लिए पास कर दिया है। संबंधित दस्तावेज़ों के आधार पर, सरकार की ओर से यह गलती स्वीकार की गई है। इस मंजूरी के बाद शाहरुख को विवादित राशि वापस की जा सकती है।
बंगला मन्नत: एक नजर
शाहरुख खान का बंगला ‘मन्नत’ सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक टूरिस्ट आकर्षण है। हर दिन सैकड़ों फैंस इस बंगले के बाहर शाहरुख की एक झलक पाने आते हैं। यह संपत्ति शाहरुख की कड़ी मेहनत और सफलता का प्रतीक मानी जाती है।
निष्कर्ष
शाहरुख खान का यह मामला न केवल उनके लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक संदेश है कि कानून के दायरे में रहकर सही हक पाने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं।