भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब सभी कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति का पूरा विवरण देना होगा। इस आदेश का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
31 जनवरी तक देना होगा ब्यौरा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी 2025 तक जमा करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी:
वर्तमान पद और सैलरी का विवरण।
नौकरी ज्वाइन करने से पहले खरीदी गई संपत्तियों की सूची।
संपत्ति खरीदते समय उसकी कीमत और मौजूदा बाजार मूल्य।
संपत्ति से होने वाली आय का विवरण।
संपत्ति की पारदर्शिता बढ़ाने का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इससे सरकारी कर्मचारियों द्वारा संपत्ति अर्जित करने के तरीकों पर नजर रखी जा सकेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाएगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कर्मचारी समय पर संपत्ति का विवरण नहीं देंगे, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कर्मचारियों से मिली-जुली प्रतिक्रिया
इस आदेश पर कर्मचारियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ इसे पारदर्शिता के लिए जरूरी मानते हैं, तो कुछ ने इसे अनावश्यक बोझ बताया है।