भोपाल: बिल्डर ओम प्रकाश कृपलानी समेत अन्य पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

भोपाल। असनानी ग्रुप के बिल्डर ओम प्रकाश कृपलानी और अन्य आरोपियों के खिलाफ कमला नगर थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 467, 468, 471 और 409 के तहत केस दर्ज किया गया है।

क्या हैं आरोप?

कृपलानी और उनके सहयोगियों पर फर्जीवाड़ा कर संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों में हेरफेर करने और लोगों को ठगने का आरोप है। मामले की जांच के दौरान प्राथमिक सबूत मिलने के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी (IPC 420), जालसाजी (IPC 467 और 468), फर्जी दस्तावेजों का उपयोग (IPC 471), और विश्वासघात (IPC 409) की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया।

आगे की जांच

पुलिस ने आरोपियों की गतिविधियों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। सभी संबंधित दस्तावेजों और लेनदेन की जांच कर यह पता लगाया जा रहा है कि कितने लोगों को इस फर्जीवाड़े का शिकार बनाया गया है। पुलिस ने आरोपियों से जुड़े संभावित सहयोगियों और लेन-देन के रिकॉर्ड की भी जांच शुरू कर दी है।

Exit mobile version