दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत नई पहल, स्थानीय स्तर पर होगी शिकायतों का निवारण
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक सरकारी कार्यालय में शिकायत प्रतितोष अधिकारी (Grievance Redressal Officer) नियुक्त करने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव एवं आयुक्त नि:शक्तजन सोनाली पोंक्षे वायंगणकर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 23 एवं मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 11 के तहत यह प्रक्रिया लागू की जाएगी।
शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति और कार्य प्रणाली
प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
इन अधिकारियों की नियुक्ति की जानकारी न्यायालय आयुक्त नि:शक्तजन, मध्यप्रदेश को भेजी जाएगी।
यदि किसी दिव्यांग व्यक्ति को अपने मामले में उचित समाधान नहीं मिलता है, तो वह मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 42 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
दिव्यांगजनों को मिलेगा त्वरित न्याय
प्रमुख सचिव वायंगणकर ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की शिकायतों को स्थानीय स्तर पर ही हल करना है, ताकि उन्हें लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से न गुजरना पड़े। यह व्यवस्था उनके अधिकारों की सुरक्षा और सरकारी सेवाओं तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करेगी।