भोपाल में अनस खान पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई, जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश

भोपाल। जिला भोपाल के जिला दंडाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने अनस खान उर्फ आदिल अहमद (20 वर्ष), निवासी वार्ड नंबर 08 शेरपुरा, थाना बैरसिया, के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980 की धारा 3 (2) के तहत निरुद्ध करने का आदेश जारी किया है।

यह कार्रवाई लोक व्यवस्था के अनुरक्षण और शांति बनाए रखने के लिए की गई है। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि अनस खान को लोक व्यवस्था के प्रतिकूल किसी भी गतिविधि में संलिप्त होने से रोकने के लिए यह कदम आवश्यक है। आदेश के अनुसार, अनस खान को भोपाल की केंद्रीय जेल में रखा जाएगा।

अनस खान को इस आदेश के खिलाफ भोपाल के जिलादंडाधिकारी, राज्य शासन के गृह विभाग, या भारत सरकार के गृह मंत्रालय में अभ्यावेदन दाखिल करने का अधिकार भी दिया गया है। साथ ही, मंत्रणा बोर्ड के समक्ष स्वंय उपस्थित होकर अपनी बात रखने का अवसर भी प्रदान किया गया है।

Exit mobile version