भोपाल। जिला सिवनी के सहायक आबकारी आयुक्त शैलेष जैन और सहायक जिला आबकारी अधिकारी पवन कुमार झारिया के खिलाफ विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर ने मामला दर्ज किया है। इनके खिलाफ अपराध क्रमांक 165/2024 के तहत धारा 7, 12, 13(1)बी, 13(2) पीसी एक्ट 1988 (संशोधित 2018) में मामला 14 नवंबर 2024 को दर्ज किया गया। इस प्रकरण की जांच लोकायुक्त द्वारा शुरू कर दी गई है।
स्थानांतरण आदेश जारी
राज्य शासन ने सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 11-19/2011/1-10 दिनांक 23 फरवरी 2012 के निर्देशों के अनुसार, दोनों अधिकारियों को मध्यप्रदेश आबकारी आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया है।
शैलेष जैन और पवन कुमार झारिया, जो सिवनी स्थित विदेशी मद्य भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी थे, का यह स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार की सख्ती और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयासों को दर्शाती है।