भोपाल । मध्यप्रदेश की भोपाल जेल में एक विचाराधीन बंदी की संदिग्ध मौत के मामले में तत्कालीन जेलर, टीआई, डॉक्टर और क्राइम ब्रांच के पांच कॉन्स्टेबलों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। आरोप है कि टीआई मनीष राज सिंह भदौरिया ने मोहसिन खान (24) को झूठे केस में फंसाया, डॉक्टर आर एन साहू ने गलत मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट प्रस्तुत की, और जेलर आलोक बाजपेयी ने ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजे गए मोहसिन खान को चिकित्सा सुविधा नहीं दी और उसकी पिटाई करवाई। जेल में CCTV की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। मोहसिन की मौत 23 जून 2015 को हुई थी, और उसकी मां ने कोर्ट में प्राइवेट शिकायत दर्ज करवाई थी। न्यायाधीश वीरेंद्र यादव ने मामले की जांच की है।