गरीबों को समय पर राशन मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता: गोविंद सिंह राजपूत
सागर। मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी कि राज्य में लगभग 17 लाख श्रमिकों को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। यह निर्णय उन श्रमिकों के लिए लिया गया है जिन्होंने अपूर्ण पते दिए हैं या जिनके पते पर निवास नहीं है। खाद्य मंत्री ने कहा कि गरीबों तक समय पर राशन पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। यह कदम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत उठाया जा रहा है।
किस आधार पर जारी होगी अस्थाई पात्रता पर्ची?
आयुक्त खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, सिबि चक्रवर्ती ने बताया कि अस्थाई पात्रता पर्ची ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जारी की जाएगी। यह पर्ची केवल श्रमिक के यूएएन नंबर, नाम, जिले का नाम, पिनकोड और मोबाइल नंबर के विवरण के आधार पर होगी।
अस्थाई पात्रता पर्ची प्राप्त करने की प्रक्रिया
ई-श्रम पोर्टल पर केवल श्रमिक का पंजीकरण होता है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य शामिल नहीं होते। इसलिए अस्थाई पात्रता पर्ची केवल उसी श्रमिक को दी जाएगी, जिनका नाम पोर्टल पर पंजीकृत है। इस पर्ची को राशन मित्र पोर्टल के डीएससी, डीएसओ, जेएसओ, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय से डाउनलोड किया जा सकेगा।
सत्यापन और स्थाई पात्रता पर्ची का वितरण
श्रमिक को अपनी पात्रता पर्ची प्राप्त करने के लिए राशन मित्र पोर्टल पर अपने यूएएन नंबर से सर्च करके दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा, जैसे कि परिवार समग्र आईडी, आधार कार्ड और पात्रता संबंधी दस्तावेज। सत्यापन के बाद, श्रमिक की स्थाई पात्रता पर्ची जारी की जाएगी, जिसके बाद ही उन्हें राशन सामग्री की पात्रता प्राप्त होगी।