भोपाल नगर निगम का आदेश: उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्तीकरण और कानूनी कार्रवाई होगी
भोपाल । नगर निगम भोपाल ने आगामी धार्मिक पर्वों के अवसर पर नगर निगम सीमा में मांस विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। यह प्रतिबंध चैती चांद, रामनवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती के दिन प्रभावी रहेगा।
प्रतिबंधित तिथियां:
30 मार्च 2025 (रविवार) – चैती चांद
06 अप्रैल 2025 (रविवार) – रामनवमी
10 अप्रैल 2025 (गुरुवार) – महावीर जयंती
12 मई 2025 (सोमवार) – बुद्ध जयंती
सख्त कार्रवाई का प्रावधान
प्रतिबंध के उल्लंघन पर मांस विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल निरस्त किए जाएंगे।
नगर निगम द्वारा पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी।
नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगम की विशेष टीमें निरीक्षण करेंगी।
नगर निगम प्रशासन ने मांस विक्रेताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर मांस बिक्री बंद रखें अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
चैती चांद, रामनवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती पर मांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
