न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में महिलाओं की भागीदारी होगी सुनिश्चित : गोविंद सिंह राजपूत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप महिला आर्थिक सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा

भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं उपार्जन में महिला स्व-सहायता समूहों और ग्राम संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि उपार्जन नीति में इस प्रावधान को शामिल कर महिला समूहों को गेहूं खरीद केंद्रों के संचालन का अवसर दिया जाएगा।

महिला स्व-सहायता समूहों के लिए आवश्यक शर्तें

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पंजीकरण (1 जनवरी 2025 से पहले) होना अनिवार्य।
समूह के बैंक खाते में न्यूनतम ₹2 लाख की जमा राशि।
समूह की सभी सदस्य और पदाधिकारी महिलाएं होनी चाहिए।
विगत एक वर्ष में नियमित बैठकों का आयोजन किया गया हो।
पिछले वर्षों में उपार्जन कार्य में कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए।
चयन के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुशंसा आवश्यक।

महिला स्व-सहायता समूहों के लिए आवश्यक दस्तावेज

पंजीकरण प्रमाण पत्र
पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट
पिछले 3 महीनों की बैठकों का विवरण
उपार्जन कार्य के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का प्रमाण

महिलाओं को मिलेगा मानदेय और अन्य लाभ

खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि महिला स्व-सहायता समूहों को उपार्जन कार्य के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय दिया जाएगा। साथ ही, भारत सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन और अन्य प्रासंगिक खर्चे भी दिए जाएंगे।

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