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भोपाल में आपूर्ति विभाग की छापामार कार्यवाही: अवैध गैस सिलेंडरों और रिफलिंग उपकरणों की जब्ती

भोपाल: खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत छापामार कार्रवाई जारी है। विभाग द्वारा विभिन्न नियंत्रण आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से कार्यवाही की जा रही है।

गुरुवार को जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार के नेतृत्व में, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पुष्पराज पाटिल और मयंक द्विवेदी की टीम ने लालघाटी क्षेत्र के सांई कृपा गैस, वासुदेव होम एप्लायंस और रामानंद मार्केट पर छापा मारा। इस दौरान 04 घरेलू, 05 कमर्शियल, और 06 अमानक गैस सिलेंडर, 02 इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे और 07 गैस रिफलिंग उपकरण जप्त किए गए। इन प्रकरणों को अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

विगत एक वर्ष में विभाग द्वारा 53 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 08 मामलों में अभियोजन की कार्यवाही की गई है। लगभग 75 लाख रुपये की सामग्री जब्त की गई, जबकि 27 मामलों का निराकरण किया जा चुका है।

विभाग द्वारा अवैध गैस रिफलिंग और घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गैस एजेंसियों की संलिप्तता पाए जाने पर उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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