नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका पर हाईकोर्ट ने लगाई मुहर, 9 दिसंबर को होगी सुनवाई

भोपाल: भोपाल से जुड़ी एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है।

क्या है मामला?

याचिका में आरोप लगाया गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया था। उमंग सिंघार का कहना है कि यह संविधान और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता तुरंत रद्द की जाए।

अगली सुनवाई कब?

इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने इस मामले की सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की है। इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह फैसला प्रदेश की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है।

राजनीतिक हलचल तेज

इस याचिका को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के नेता इस मुद्दे पर अपनी रणनीति बना रहे हैं।

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