हाइकोर्ट की परमिशन – नाबालिग बेटी बीमार पिता को कर सकती अपना लीवर दान

इन्दौर । आख़िर कार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख लगने के बाद एक संवेदनशील और भावनात्मक मामले में हाईकोर्ट की इन्दौर बेंच ने निर्णय सुनाते बीमार पिता को अपना लीवर डोनेट करने की इजाजत उसकी नाबालिग बेटी को दे दी। आज सुबह 10.30 बजे हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने इस मामले में आदेश दे दिया है। संभावना है कि डॉक्टर आज ही बीमार पिता को आपरेशन के जरिए बेटी का लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते है। याचिकाकर्ता के वकील नीलेश मनोरे के अनुसार गुरुवार सुबह 10.30 बजे हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सुनवाई हुई। इसमें ग्वालियर बेंच के जस्टिस विशाल मिश्रा ने वर्चुअल सुनवाई की और अनुमति दी। एड्वोकेट मनोरे के अनुसार कोर्ट ने 20 और 24 जून के ऑर्डर और रिपोर्ट के आधार पर अनुमति दी। इसमें एमवायएच के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन की रिपोर्ट और भोपाल कमिश्नर की रिपोर्ट को आधार बनाया है।
( संलग्न चित्र लीवर दान करने वाली नाबालिग बेटी और बीमार पिता)

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