मूक बधिर अभियोक्‍त्री के साथ दुष्‍कत्‍य करने वाले होस्‍टल संचालक आरोपी को हुआ आजीवन कारावास

भोपाल, : एक अद्भुत और चौंकाने वाली घटना में, मूक बधिर अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म करने वाले होस्टल संचालक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस प्रकरण में आरोपी अश्विनी शर्मा को धारा 3(2)(v) एससीएसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही, धारा 376(2) एन, धारा 376 (2) डी, धारा 376 (2) आई, धारा 376 (2) एफ और धारा 67 आई टी एक्ट के तहत भी सजा सुनाई गई है। अभियोक्ता के मोबाइल में पाए गए अश्लील वीडियो और डीएनए प्रोफाइल की पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ, न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया है। इस प्रकरण में शासन द्वारा विशेष लोक अभियोजक त्रिभुवन प्रसाद गौतम ने भी पैरवी की थी।

घटना का संक्षेपिक विवरण:
मूक बधिर अभियोक्त्री ने वर्ष 2016 में दसवी की शिक्षा पूरी की और उसके बाद सामाजिक न्याय विभाग ने उसे उज्जैन के गोविंदपुरा भोपाल में कोपा विषय में एडमिशन दिलाया था। आरोपी अश्विनी शर्मा द्वारा संचालित होस्टल में उसे अश्लील फोटोग्राफ दिखाते रहे थे और उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी को अगस्त में फिर से अभियोक्त्री के साथ सम्भोग करने की धमकी दी थी।

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