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भोपाल: औचक निरीक्षण में मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, सीएमएचओ ने दी सख्त चेतावनी

भोपाल। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा छोला नाका क्षेत्र में स्थित विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर सोनी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस तीन दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। यहां कोडीन युक्त दवाओं के रिकॉर्ड में अनियमितता पाई गई, जिसके कारण विक्रय और क्रय की अनुमति भी पूरी तरह से निरस्त कर दी गई। इस स्टोर में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट श्रीमती मोनिका सोनी की अनुपस्थिति में दवाओं का विक्रय किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, दुकान में शेड्यूल एच 1 रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं पाया गया। इसी क्षेत्र में हैप्पी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस दो दिन के लिए निलंबित किया गया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि दवाओं के क्रय-विक्रय की नियमित जांच की जा रही है, और दवा विक्रेताओं को इन दवाओं के रिकॉर्ड को रखने का निर्देश दिया गया है। पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के बिना शेड्यूल ड्रग्स की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल के सीएमएचओ एवं उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि कोडीन युक्त दवाएं औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1940/1945 के अंतर्गत शेड्यूल एच में शामिल हैं, और इन्हें केवल पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेचा जा सकता है। किसी भी दवा विक्रेता द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर उनके खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के नियम 65 (iii), 65 (iv), और 65 (vi) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस निरीक्षण से खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि दवाओं की बिक्री में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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