पति की हत्या के मामले में पत्नी, बहनोई और ट्रक हेल्पर को आजीवन कारावास

*शिवपुरी:** पति की हत्या के मामले में शिवपुरी जिला कोर्ट ने पत्नी, बहनोई और ट्रक हेल्पर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार गुप्ता ने सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर मृतक की पत्नी शारदा पाल (26), बहनोई सुखदेव पाल (25) और ट्रक हेल्पर लक्ष्मण कुशवाह (28) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया गया। तीनों अभियुक्तों पर आजीवन कारावास के साथ-साथ 19,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

### **घटना का विवरण:**
यह मामला 16 अक्टूबर 2021 का है, जब मृतक अजबसिंह पाल (26) काली माता मंदिर पर दशहरा दहन देखने गया था। अगले दिन, 17 अक्टूबर को उसकी लाश झेरा के जंगल में कुंडा हाइवे के पास झाड़ियों में पड़ी मिली थी। शव की पहचान 18 अक्टूबर को अजबसिंह के रूप में की गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर पर गंभीर चोटों के कारण मृत्यु का खुलासा हुआ, जिससे साफ हुआ कि उसकी हत्या की गई थी।

### **अवैध संबंध बने हत्या की वजह:**
पुलिस जांच में पता चला कि अजबसिंह की पत्नी शारदा पाल और बहनोई सुखदेव पाल के बीच अवैध संबंध थे। दोनों अक्सर एक-दूसरे से फोन पर बात करते थे। जब पुलिस ने सुखदेव से कड़ी पूछताछ की, तो उसने पत्नी शारदा के कहने पर अजबसिंह की हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि उसने अपने ट्रक हेल्पर लक्ष्मण कुशवाह के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।

### **न्यायालय का फैसला:**
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार जैन ने कोर्ट में ठोस साक्ष्यों और गवाहों को पेश किया, जिनके आधार पर तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया गया। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मृतक की पत्नी, बहनोई और ट्रक हेल्पर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

### **न्याय की उम्मीद:**
इस सजा के साथ ही मृतक के परिवार को न्याय मिला है। यह फैसला समाज में एक सख्त संदेश देता है कि रिश्तों की मर्यादा को तोड़कर किए गए अपराधों के लिए कानून कड़ी सजा देता है।

इस मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है, और लोग न्यायालय के फैसले का समर्थन कर रहे हैं।

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