मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने श्रम आयुक्त को लिखा पत्र, दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के वेतन बढ़ोतरी आदेश जारी करने की मांग

कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुआ वेतन वृद्धि का क्रियान्वयन, श्रमिकों को हो रहा आर्थिक नुकसान

भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने प्रदेश के श्रम आयुक्त को पत्र लिखकर दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नए वेतन आदेश जारी करने की मांग की है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 1 अप्रैल 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा श्रमिकों के वेतन में ₹2,225 की वृद्धि की घोषणा की गई थी, जिसके तहत नए वेतन आदेश जारी किए गए थे।

हालांकि, इंदौर हाई कोर्ट द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के बाद सरकार ने बढ़े हुए वेतन को वापस लेते हुए पुराने वेतन दरों पर भुगतान का आदेश जारी कर दिया। लेकिन इंदौर उच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल 2024 को जारी वेतन वृद्धि आदेश को सही ठहराते हुए फिर से इसे लागू करने के निर्देश दिए।

श्रम विभाग पर लापरवाही का आरोप

कोर्ट के आदेश को एक माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद श्रम विभाग ने दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए नए वेतन आदेश जारी नहीं किए।

लाखों श्रमिक अभी भी पुराने वेतन दर पर भुगतान लेने को मजबूर हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है।

कर्मचारी मंच ने श्रम विभाग से जल्द से जल्द नए वेतन आदेश लागू करने और एरियर का भुगतान करने की मांग की है।


क्या होगी आगे की कार्रवाई?

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने चेतावनी दी है कि यदि श्रमिकों को उनके बढ़े हुए वेतन का लाभ जल्द नहीं मिला, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे। श्रम विभाग की इस लापरवाही को लेकर श्रमिक संगठनों में नाराजगी बढ़ रही है।

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