म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने 4645 प्रकरणों का किया निराकरण: गोविंद सिंह राजपूत

भोपाल: मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी है कि उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग द्वारा लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। 1 जनवरी से 31 अगस्त 2024 के बीच विभिन्न जिला आयोगों ने मिलकर कुल 4645 प्रकरणों का सफल निराकरण किया है।

आयोग के प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, प्रकरणों के निराकरण में विभिन्न जिलों का योगदान इस प्रकार है:

– गुना: 484
– सागर: 223
– भोपाल (नं-1): 174
– भोपाल (नं-2): 254
– छतरपुर: 203
– सीहोर: 197
– अशोकनगर: 197
– जबलपुर (नं-1): 112
– जबलपुर (नं-2): 189
– दमोह: 188
– इंदौर (नं-1): 72
– इंदौर (नं-2): 173
– नर्मदापुरम: 155
– ग्वालियर: 168
– रतलाम: 114
– रीवा: 108
– टीकमगढ़: 107
– हरदा: 103
– उज्जैन: 100
– मुरैना: 123
– नरसिंहपुर: 107
– विदिशा: 101
– शाजापुर: 102
– मंदसौर: 68
– छिन्दवाड़ा: 64
– सतना: 61
– कटनी: 61
– राजगढ़: 60
– देवास: 56
– शहडोल: 54
– खण्डवा: 51
– पन्ना: 44
– शिवपुरी: 46
– बालाघाट: 46
– भिण्ड: 40
– सिवनी: 39
– दतिया: 33
– झाबुआ: 32
– नीमच: 21
– बड़वानी: 19
– मण्डला: 18
– सीधी: 15
– अनूपपुर: 15
– धार: 12
– मण्डलेश्वर: 12
– बुरहानपुर: 9
– डिण्डोरी: 8
– उमरिया: 7

राजपूत ने कहा कि यह निराकरण उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति आयोग की गंभीरता को दर्शाता है और सरकार की प्राथमिकता है कि उपभोक्ता हमेशा सुरक्षित और संतुष्ट रहें।

Exit mobile version