भोपाल के सभी स्कूलों में स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, आदेश जारी

भोपाल। राजधानी के सभी स्कूलों में कार्यरत शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्टाफ का चारित्रिक सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित करें।

इसमें शिक्षक, गेम्स टीचर, केयर टेकर, कंप्यूटर ऑपरेटर, गार्ड, सफाई कर्मी, माली, बस ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, और विद्युत कर्मी समेत सभी कर्मचारियों का वेरिफिकेशन शामिल है।

अगर किसी कर्मचारी का वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो स्कूल प्रशासन को आदेश दिया गया है कि वे आगामी दो दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करें। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन व्यक्तियों का पुलिस रिकॉर्ड ठीक नहीं है या जिनकी आपराधिक प्रवृत्ति रही है, उन्हें स्कूल के किसी भी कार्य में शामिल नहीं किया जाएगा।

इस कड़े कदम का उद्देश्य स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है, जिससे निंदनीय घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

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