भोपाल : भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड से जुड़े जहरीले कचरे का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। आज मध्य प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में इस कचरे के निष्पादन को लेकर स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी।
हाईकोर्ट का निर्देश: हाईकोर्ट ने 3 जनवरी तक जहरीले कचरे को हटाने के आदेश दिए थे।
सरकार मांगेगी समय: संभावना है कि राज्य सरकार कचरे के निष्पादन के लिए अतिरिक्त समय की मांग कर सकती है।
आम सहमति पर होगा कचरे का निस्तारण: कचरे को जलाने का काम सभी संबंधित पक्षों की सहमति के बाद ही किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में भी मामला: यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, जहां एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर आज सुनवाई होने की संभावना है।
पृष्ठभूमि:
भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड के प्लांट में जमा हुए जहरीले कचरे का मुद्दा लंबे समय से विवादों और कानूनी प्रक्रियाओं में उलझा हुआ है। इस कचरे के कारण स्थानीय पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।