नई दिल्ली । मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम (MPRTC) के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने MPRTC द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है। यह मामला ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट से जुड़ा था, जो इंदौर बेंच में लंबित था।
1-2 दिनों में जारी होगा ऑर्डर
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, और आदेश जल्द ही (1-2 दिनों में) आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इससे MPRTC के सभी कर्मचारियों को बकाया राशि के साथ 6% ब्याज सहित भुगतान मिलेगा।
कर्मचारियों के लिए जीत, बधाइयों का दौर शुरू
यह फैसला पूर्व कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर कर्मचारियों और उनके संगठनों द्वारा बधाइयों और शुभकामनाओं का दौर जारी है।
MPRTC कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: सुप्रीम कोर्ट में SLP खारिज, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट पर मिलेगा भुगतान
