भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में, 10 मई 2025 को वर्ष 2025 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम नागरिकों को शीघ्र और सुलभ न्याय प्रदान करना है।
प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ
नेशनल लोक अदालत 2025 के सफल आयोजन और जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रचार वाहन तैयार किए गए हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने जिला न्यायालय परिसर, भोपाल से इन प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
प्रचार वाहनों के माध्यम से भोपाल के शहरी इलाकों के साथ-साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी नेशनल लोक अदालत के महत्व का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इन वाहनों पर लगाए गए जिंगल्स, फ्लेक्स बैनर और सूचनात्मक संदेशों के जरिए अधिक से अधिक लोगों को लोक अदालत की जानकारी दी जा रही है।
वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति
इस अवसर पर कई वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिनमें शामिल हैं:
विशेष न्यायाधीश राजर्षि श्रीवास्तव
जिला न्यायाधीश संजय कुमार शाही
जिला न्यायाधीश संतोष कौल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अग्नीन्ध कुमार द्विवेदी
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिविसेप्रा) सुनीत अग्रवाल
जिला विधिक सहायता अधिकारी बी.एम. सिंह
इसके अतिरिक्त, जिला अभिभाषक संघ भोपाल के अध्यक्ष दीपक खरे, महासचिव मनोज श्रीवास्तव तथा अन्य पदाधिकारीगण एवं विद्युत विभाग के अधिकारीगण भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
नेशनल लोक अदालत: विवाद निपटान का सरल और प्रभावी माध्यम
नेशनल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान करना है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के वादों जैसे कि बैंक ऋण वसूली, बिजली विवाद, पारिवारिक विवाद, वाहन दुर्घटना दावे, श्रम विवाद, भूमि विवाद और अन्य सिविल तथा आपराधिक शमनीय मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है।
भोपाल में आयोजित होने वाली इस नेशनल लोक अदालत में बड़ी संख्या में प्रकरणों के निराकरण की संभावना है, जिससे न केवल नागरिकों को राहत मिलेगी बल्कि न्यायालयों पर भी भार कम होगा।
नेशनल लोक अदालत में कैसे लें भाग?
भोपाल जिले के नागरिक अपने लंबित प्रकरणों के समाधान के लिए 10 मई 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में भाग ले सकते हैं। इसके लिए संबंधित न्यायालयों अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय प्रचार माध्यमों और जिविसेप्रा के हेल्पलाइन नंबरों से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
भोपाल में 10 मई को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत, न्यायाधीश ने प्रचार रथ को रवाना किया
