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टेंडर शर्तों के उल्लंघन पर तीन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने का नोटिस जारी

गुणवत्ता विहीन खाद्यान्न भंडारण में लापरवाही, खाद्य मंत्री राजपूत के निर्देश पर सख्त कार्रवाई

भोपाल। मध्य प्रदेश में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन और खाद्यान्न के भंडारण में लापरवाही बरतने वाली तीन कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देशानुसार, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय, भोपाल ने इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने और उनकी जमा राशि जब्त करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

किन कंपनियों को जारी हुआ नोटिस?

प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम, पी.एन. यादव ने बताया कि नोटिस मेसर्स आर.बी. एसोसिएट्स (भोपाल), नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (मुंबई), और मेसर्स ब्यूरो बेरिटास प्राइवेट लिमिटेड (मुंबई) को जारी किए गए हैं। इन कंपनियों पर गेहूं, धान और चावल के भंडारण में लापरवाही और अन्य अनियमितताओं का आरोप है।

क्या हैं आरोप?

भंडारण में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी।

टेंडर शर्तों का उल्लंघन।

अनुबंध की शर्तों का पालन न करना।


इनके खिलाफ जमा अमानत राशि को राजसात करते हुए अनुबंध को रद्द करने और ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।

एक सप्ताह में देना होगा जवाब

निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि कंपनियां एक सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब नहीं देती हैं, तो उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य मंत्री की सख्ती

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य में गुणवत्ता विहीन खाद्यान्न के भंडारण और वितरण में शामिल किसी भी कंपनी को बख्शा न जाए। यह कार्रवाई उनकी उसी सख्ती का हिस्सा है, जो राज्य में उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए लागू की जा रही है।

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