भोपाल, । राजधानी भोपाल में जल्द ही भीख मांगना और भीख देना अपराध की श्रेणी में आएगा। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह एक या दो दिनों में इस संबंध में आदेश जारी करने वाले हैं।
कानूनी कार्रवाई का आधार
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया जाएगा, जिसके बाद भीख मांगने या देने पर एफआईआर दर्ज की जा सकेगी।
भिक्षुओं के लिए विशेष इंतजाम
कलेक्टर ने नगर निगम को एक रेन बसेरा (सामुदायिक आश्रय गृह) चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं, जिसे भिक्षु गृह बनाया जाएगा। यहां बेघर और जरूरतमंद लोगों के लिए आश्रय की सुविधा होगी।
भोपाल में नई व्यवस्था
आदेश जारी होते ही भीख मांगने और देने पर सख्त कार्रवाई होगी।
पुलिस और नगर निगम की टीमें इस नियम का पालन सुनिश्चित करेंगी।
जरूरतमंदों को पुनर्वास की सुविधा देने के लिए भिक्षु गृह स्थापित किया जाएगा।
प्रशासन की सख्ती
भोपाल प्रशासन का यह फैसला शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने और बेघरों के पुनर्वास के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आदेश लागू होने के बाद नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।