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उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश पर सीबीआई जांच के तहत नर्सिंग संस्थाओं की कमियों की भरपाई का निर्देश
जबलपुर । उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 1080/2022 के तहत 13 फरवरी 2024 को पारित आदेश के अनुपालन में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति ने सीबीआई जांच में कमियां पाए जाने वाले नर्सिंग संस्थानों को अपनी खामियों की भरपाई करने का निर्देश दिया है। इस प्रक्रिया के तहत संबंधित संस्थानों को समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।
इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने 18 अक्टूबर 2024 को मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल को आदेश दिया था कि समिति द्वारा लिए गए निर्णय को उनके पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाए। आदेश के अनुपालन में समिति के नोडल अधिकारी ने 7 नवंबर 2024 को काउंसिल कार्यालय में रिपोर्ट जमा की, जिसे अब काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया गया है।