भोपाल में नवरात्रि और दशहरे के दौरान डीजे गाइडलाइंस का उल्लंघन: 91 संचालकों पर पुलिस की कानूनी कार्रवाई

भोपाल। नवरात्रि और दशहरे के अवसर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भोपाल पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। मध्यप्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप सभी डीजे संचालकों के साथ कमिश्नर कार्यालय और विभिन्न थानों में बैठकें आयोजित की गईं, जहां उन्हें ध्वनि संबंधी नियमों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। इन्हें बताया गया कि त्योहारी सीजन में डीजे का संचालन केवल निर्धारित समय सीमा और डेसीबल स्तर में ही करना अनिवार्य है।

प्रत्येक थाना क्षेत्र में संचालकों के खिलाफ बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई थी, जिसमें बार-बार समझाइश दी गई कि वे नियमों का पालन करें। इसके बावजूद, कई डीजे संचालकों ने दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया। पुलिस ने त्योहारों के दौरान उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर निगरानी की और उल्लंघनकर्ताओं को चिह्नित किया।

91 डीजे संचालकों के खिलाफ BNS की धारा 223, कोलाहल अधिनियम की धारा 7/15, और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई उन मामलों में की गई जहां डीजे वाहन के मूल स्वरूप में बदलाव कर कानून का उल्लंघन किया गया था।

शोर से आमजन को हुई परेशानी

डीजे के तेज शोर से वृद्ध, बीमार और आम नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। इसके चलते पुलिस को भी शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। सभी जप्त किए गए डीजे उपकरणों को अब न्यायालय में पेश किया जाएगा।

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