मंदसौर PG कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉ. आर. के. वर्मा निलंबित, उज्जैन किया गया अटैच

मंदसौर के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. राजकूपर वर्मा को मप्र सिविल सेवा नियमों के उल्लंघन के चलते राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

मर्यादित भाषा पर मामला दर्ज
डॉ. वर्मा के खिलाफ 21 दिसंबर 2024 को थाना वायडीनगर, मंदसौर में धारा 79 बीएनएस के तहत FIR दर्ज की गई थी। मामला छात्राओं से मर्यादित भाषा के प्रयोग को लेकर था। शासन ने इस घटना को मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन माना है।

निलंबन के बाद उज्जैन अटैच
निलंबन अवधि में डॉ. वर्मा का मुख्यालय उज्जैन संभाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा कार्यालय में निर्धारित किया गया है। साथ ही, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

मप्र सिविल सेवा नियमों का हवाला
राज्य शासन ने मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत यह कार्रवाई की है।

शासन की सख्ती
यह मामला उच्च शिक्षा में मर्यादा और प्रशासनिक नियमों के पालन की अहमियत को रेखांकित करता है। शासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के अनुशासनहीन आचरण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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