भोपाल। बाजार में बिकने वाले चॉकलेट, कैंडी और टॉफी जैसे कन्फेक्शनरी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने मंगलवारा और पुरानी सब्जी मंडी में सात थोक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 20 कन्फेक्शनरी उत्पादों के नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए।
निरीक्षण के दौरान लिए गए नमूने
ज्योति ट्रेडर्स (चार नमूने)
पायल ट्रेडर्स (तीन नमूने)
सुनील ट्रेडर्स (तीन नमूने)
नेशनल कन्फेक्शनरी (चार नमूने)
शुभम स्वीट्स (दो नमूने)
शिवशक्ति स्वीट्स (दो नमूने)
कृष्णा ट्रेडिंग एंड प्रोविजन स्टोर (दो नमूने)
खाद्य पंजीयन के बिना संचालन पर कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान कृष्णा ट्रेडिंग एंड प्रोविजन स्टोर पर बिना खाद्य पंजीयन और अनुज्ञप्ति के कारोबार संचालित होता पाया गया। अभिहित अधिकारी देवेन्द्र कुमार वर्मा ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के तहत प्रकरण माननीय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
नमूने भेजे गए प्रयोगशाला
सभी नमूने जांच के लिए ईदगाह हिल्स स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी उत्पाद में अनियमितता पाई गई, तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कार्यवाही का उद्देश्य
खाद्य सुरक्षा प्रशासन का यह कदम बाजार में स्वस्थ और सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।
निष्कर्ष:
भोपाल में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा किए गए इस निरीक्षण से स्पष्ट है कि प्रशासन मिलावटखोरी और गुणवत्ता में कमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी रिपोर्ट पर कार्रवाई से जनता को साफ और सुरक्षित खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।