रेरा सचिव ने डीजी ईओडब्ल्यू को लिखा पत्र: AG8 Ventures की परियोजनाओं में अनुचित कार्यवाही और नियुक्तियों पर उठाए सवाल

भोपाल: मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के सचिव ने पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को पत्र लिखकर AG8 Ventures प्रा.लि. की परियोजनाओं में की गई अनुचित कार्यवाही और प्राधिकरण में बिना अधिकार के की गई नियुक्तियों पर सवाल उठाए हैं।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि AG8 Ventures द्वारा आकृति अक्वा सिटी परियोजना के पंजीयन को निरस्त करने के प्राधिकरण के आदेश को लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसे 11 मई, 2022 को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया गया था। सचिव ने उच्च न्यायालय के आदेश को संलग्न किया है, जो इस मामले में विचारणीय है।

इसके अलावा, AG8 Ventures की अन्य 10 परियोजनाओं से संबंधित प्रतिबंधात्मक आदेशों के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को भी उच्च न्यायालय ने 29 मार्च, 2022 को निरस्त कर दिया था। इन आदेशों की प्रतियां भी पत्र के साथ संलग्न की गई हैं।

पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रेरा अधिनियम की धारा 28 के अनुसार प्राधिकरण में नियुक्तियों का अधिकार प्राधिकरण के पास होता है, और राज्य शासन से केवल परामर्श लिया जा सकता है। इसके बावजूद, प्राधिकरण में अनुचित नियुक्तियाँ की गई हैं, जो नियमों के खिलाफ हैं।

रेरा सचिव ने EOW से इस मामले की गहन जांच की मांग की है, ताकि प्राधिकरण में हो रही अनियमितताओं को उजागर किया जा सके।

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