भोपाल । कोलार तहसील की राजस्व निरीक्षक रुचि शर्मा को सीमांकन कार्य के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया उन्हें दोषी पाया गया।
निलंबन की आधिकारिक पुष्टि
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत यह कार्रवाई की गई है। निलंबन आदेश के तहत रुचि शर्मा को उनके वर्तमान पद से हटाकर कलेक्टर, भू-अभिलेख कार्यालय से संलग्न किया गया है।
क्या था मामला?
राजस्व निरीक्षक रुचि शर्मा पर सीमांकन कार्य के लिए पैसों की मांग का आरोप था। वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायत पहुंचने के बाद अनुविभागीय अधिकारी ने जांच की। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई।
सरकार की सख्त नीति
राजस्व विभाग में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार, रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
भोपाल: रिश्वत मांगने पर कोलार तहसील की राजस्व निरीक्षक रुचि शर्मा निलंबित
